चंदौली : वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में सात व रामनगर थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन भवनों पर सील (SEAL) की कार्यवाई की गई है। जिसमें जिले के एक रसूखदार व्यवसाय के दो भवन शामिल हैं। यह कार्रवाई विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मला दिन भवन के नक्शा पास न होने के कारण की गई है। जिन्हें पूर्व में विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया था। इसके बाद भी उन्होंने भवन से संबंधित नक्शा पास नहीं कराया। विकास प्राधिकरण द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद शहर के व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं निर्माणाधीन भवनों के स्वामियों में भी विकास प्राधिकरण के कार्रवाई से भय का माहौल बना हुआ हैं।
प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित निर्माणों पर कार्रवाई की गई:
- रतनदीप सिंह, मौजा मढ़िया, थाना-मुगलसराय – बिना स्वीकृति के निर्माण पर दिनांक 30.11.2024 को नोटिस दिया गया था।
- संतोष गुप्ता, मौजा गिधौली, अंकुर पोल्ट्रीफार्म के पास – नोटिस दिनांक 21.10.2024 को जारी हुआ था।
- अनील अग्रवाल, मौजा चन्धासी, थाना-मुगलसराय – नोटिस 28.12.2024 को दी गई थी।
- महेन्द्र शर्मा, मौजा सतपोखरी – दिनांक 16.05.2025 को नोटिस देकर आज निर्माण सील किया गया।
- सुरेन्द्र कौर, मौजा बेचूपुर, सुभाष पार्क के सामने – दिनांक 22.05.2025 को नोटिस के साथ अवैध निर्माण सील।
- सुरेन्द्र कौर, मौजा बेचूपुर, गुरुद्वारा के दक्षिण – एक अन्य स्थान पर भी निर्माण सील किया गया।
- नरेश यादव, मौजा मढ़िया – 1800 वर्गफीट में जी+1 तल का अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया।
- रामाश्रय सिंह, मौजा टेंगरा मोड़, कमला नर्सिंग हॉस्पिटल के पास, थाना-रामनगर – नोटिस 08.04.2025 को दी गई थी।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत की गई है। इसके पूर्व आठ अप्रैल 2025 को नोटिस की कार्यवाही की गई थी। सुनवाई और नक्शा पास कराने के लिए समुचित अवसर भी दिया गया था। बावजूद इसके बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कार्य चल रहा था।